उद्देश :
- उपकरणों की खरीद, क्लिनिक, एक्स-रे लैब, पॅथोलॉजिकल लैब्रोटरी, नर्सिंग होम, पॉलिक्लिनिक आदि, क्लिनि सह-निवास का क्रय/निर्माण, विद्यमान परिसर का विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण.
- मेडिकल प्रॅक्टिशनर के लिए वाहनों, एम्ब्युलन्स वैन, कम्प्युटर आदि की खरीद.
- औषधि/प्रयोज्यों के स्टॉक सहित कार्यशील पूंजी की आवश्यकता.
पात्राता:
- व्यक्ति/साझेदारी/कंपनियां/न्यास.
- आवेदकों/प्रवर्तकों के पास मेडिकल सायन्स की कोई भी शाखा में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता जैसे, एमबीबीएस/बीएएमएस/बीडीएस/ बीएचएमएस अथवा फिजिओथेरेपी या रेडिओलॉजी आदि से किसी में भी मान्यता प्राप्त उपाधि हो और अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनिक स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वास्तविक कार्य का अनुभव होना चाहिए.
- व्यक्ति के मामले में, उसे योग्यता प्राप्त एवं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर होना चाहिए और उसके पास अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनिक स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वास्तविक कार्य काअनुभव होना चाहिए.
- साझेदारी - कुल साझेदारों में से कम से कम 50% योग्यता प्राप्त तथा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए.
- कम्पनी - कम से कम 50% प्रवर्तक/निदेशक योग्यता-प्राप्त तथा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर होने चाहिए.
- न्यास - न्यास पंजीकृत हो तथा उनके पास ऋण लेने का अधिकार हो- कम से कम एक न्यासी योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रोफेशनल एवं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए.
ऋण की प्रमात्राता
न्यूनतम: रु. 1,00,000/-
अधिकतम: रु. 2,00,00,000/-
ग्रामीण /अर्ध-शहरी क्षेत्रा: रु. 50.00 लाख/-
यदि आवश्यक हो तो रु. 50 लाख की समग ऋण सीमा के अंतर्गत रु. 5.00 लाख तक की कार्यशील पूंजी सीमा का विचार किया जा सकता है.
शहरी/महानगरीय क्षेत्रा: रु. 200.00 लाख
यदि आवश्यक हो तो रु. 200 लाख की समग ऋण ऋण सीमा के अंतर्गत रु. 10.00 लाख तक की कार्यशील पूंजी सीमा का विचार किया जा सकता है.
मार्जिन :
नर्सिंग होम/क्लिनिक के विनिर्माण पर 25%
उपकरणों पर 15%
पूर्व-अदायगी दण्ड
यदि ऋण की पूर्व अदायगी निजी श्रोतों से अथवा इकाई के वास्तविक विक्रय द्वारा की जाती है तो कोई पूर्व-अदायगी दण्ड नहीं लिया जाएगा. यदि ऋण अन्य बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अधिगहित किया जाता है तो अधिगहण की तारीख को बकाया ऋण राशि पर 1% की दर से पूर्व-अदायगी दण्ड लगाया जाएगा.
ब्याज दर / प्रक्रिया-प्रभार
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गारंटी
रु.100.00 लाख से अधिक के ऋणों के लिए साझेदारी, लिमिटेड कंपनी तथा न्यास खाता के मामले में क्रमश: सभी साझेदारों, प्रवर्तकों, निदेशकों तथा न्यासियों की व्यक्तिगत गारंटी ली जानी चाहिए.
पुनर्भुगतान अवधि
-उपकरणों आदि की खरीद के लिए 6 महिनों की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम अवधि 84 महिनों तक.?
-नर्सिंग होम/ क्लिनिक-सह-निवास के विनिर्माण के लिए ऋण के मामले में 12 महिनों की अधिस्थगन अवधि सहित ऋण अवधि अधिकतम 10 वर्ष.
बीमा अधिमानत:
बैंकाश्युरन्स के माध्यम से सामान्य बैंक के क्लॉज के साथ अचल सम्पत्ति सहित बैंक ऋण के माध्यम से क्रय की गई आस्तियों का व्यापक बीमा
नोट : कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क कीजिए.