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सेन्ट मोर्टगेज

 
1.उद्देश्य किसी भी किस्म के व्यक्तिगत या व्यावसायिक खर्चो को पूरा करने के लिए परन्तु सट्टेबाजी के उद्देश्य /जमीन जायदाद के कार्यकलाप /पूँजीं बाजार के कामकाज को छोडकर
2. पात्रता महानगर/शहरी/अर्द्ध शहरी /ग्रामीण केन्द्रो में स्थित अचल संपत्ति के बंधक के विरूद्ध ऋण.
3.लक्ष्य समूह स्टाफ सहित व्यक्ति/यो एकल या संयुक्त रूप से , ट्रेडर्स, व्यापारी , व्यावसायिको या स्व-नियोजित व्यक्तियो, स्वामित्व फर्म ,भागीदारी फर्म (ट्रेडर्स या भागीदारी फर्म जहाँ एच यू एफ भागीदार हैं को छोडकर) कम्पनियां (एन बी एफ सी को छोडकर) एवं अनिवासी भारतीय (स्थानीय सह-उधारकर्ता के साथ जैसे निवासी भारतीय के साथ सह-उधारकर्ता के रूप में जो अनिवासी भारतीय उधारकर्ता का रक्त संबधी हो) जिनके पास रू 10000/- प्रतिमाह न्यूनतम अथवा इससे अधिक शुद्ध आय का ज्ञात एवं नियमित स्त्रोत हैं और सट्टेबाजी /जमीन जायदाद के कार्यकलाप /पूँजीं बाजार के कामकाज में संलग्न न हों.
4.सुविधा का स्वरूप - मियादी ऋण एवं ओवरड्राफ्ट
- ओवरड्राफ्ट सुविधा एक वर्ष के लिए होगी एवं इसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा होगी
5.ऋण की प्रमात्रा --न्यूनतम रू 1 लाख
- अधिकतम -ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित सम्पत्ति के लिए रू 50लाख एवं अन्य क्षेत्रो में स्थित सम्पत्ति के लिए रू 500 लाख
- अन्य उधारी को मिलाकर समान मासिक किश्ते कुल मासिक वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए .
6.प्रतिभूति केवल महानगर/शहरी/अर्द्ध शहरी केन्द्रो में स्थित उधारकर्ता के नाम एवं कब्जे में,भार रहितआवासीय निवास /फ्लैट ,जिसमें वह स्वंय निवास कर रहा हो अथवा खाली हो , व्यावसायिक या औद्योगिक संपत्ति का साम्यिक बंधक .इस संपत्ति का मूल्य ऋण राशि के 150-200 % के बराबर होना चाहिए.
7.बीमा संपत्ति का अग्नि , दंगें के विरूद्ध बीमा किया जाएगा .जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अन्य आपदाओं जैसे भूकंप ,बाढ, तडित इत्यादि के विरूद्ध संपत्ति के पूरे मूल्य के लिए सामान्य बैंक खण्ड के साथ उधारकर्ता द्वारा बीमा करवाया जायेगा
8.गारंटी संपत्ति के संयुक्त/सह मालिक (यदि कोई हैं) की व्यक्तिगत गारंटी. फर्म /कंपनियो को मार्गेज ऋण के मामले में , भागीदारो/निदेशको की व्यक्तिगत गारंटी ली जानी चाहिए.
9.ब्याज दर एम सी एल आर +4.50%
10.प्रकिया शुल्क मियादी ऋण - ऋण राशि का 0.50% अधिकतम रू 20,000/-
ओवरड्राफ्ट - ऋण राशि का 0.50% अधिकतम रू 10,000/-
11.पूर्व भुगतान प्रभार यदि उधारकर्ता अपने स्वंय के स्त्रोतो से पूर्व भुगतान करता हैं तो कोई प्रभार नही.
- यदि ऋण खाता अन्य बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा टेक ओवर किया जाता हैं तो टेक ओवर की तिथि पर बकाया ऋण राशि पर 1 % पूर्व भुगतान प्रभार लगाया जायेगा.
12.पुनर्भुगतान ऋण का पुनर्भुगतान अधिकतम 120 समान मासिक किश्तो में,जो कि संवितरण के उपरान्त अगले माह से प्रारभ्भ होगा
समान मासिक किश्तो की अदायगी उत्तर दिनांकित चेको /ई सी एस मेनडेट के द्वारा

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