राज्य सरकार / केन्द्र / सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आवास ऋण योजना
उद्देश्य
- नए अथवा 30 वर्ष से कम पुराने, विद्यमान मकान/फ्लैट के निर्माण/क्रय हेतु.
- विद्यमान मकान/फ्लैट के विस्तार हेतु.
- विद्यमान मकान /फ्लैट की मरम्मत/नवीकरण/परिवर्तन हेतु.
- उधारकर्ता से इस आशय का वचनपत्र प्राप्त करने के उपरांत कि वह/वे खरीदे जाने वाले प्लॉट पर दो वर्षों के अंदर मकान का निर्माण करेगा/करेगी/करेंगे, प्लॉट खरीदने के लिए वित्त पोषण किया जा सकता है.
पात्रता
- केंद्र/राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के सभी स्थायी कर्मचारी
ऋण की प्रमात्रा
- नए/विद्यमान मकान/फ्लैट के निर्माण/क्रय की लागत का अथवा विद्यमान मकान/फ्लैट के विस्तार की लागत (भूमि की लागत सहित) का 90% (रुपये 20 लाख तक के ऋणों के लिए) और 80% (रु. 20 लाख से अधिक एवं रु. 75 लाख तक के ऋणों के लिए) तथा 75% (रु. 75 लाख से अधिक के ऋणों के लिए).
- अधिकतम रु.10.00 लाख के अधीन विद्यमान मकान/फ्लैट की मरम्मत/नवीकरण/परिवर्तन की लागत का 75%.
- शुद्ध वेतन/ आय मानदण्ड के अनुपालन के पश्चात, प्लॉट की लागत (पंजीकृत मूल्य) का 75%. * शुद्ध निवल वेतन/ आय मानदण्ड के अधीन.
मार्जिन
रु. 20 लाख तक के ऋण के लिए :
- नए / विद्यमान फ्लैट /मकान के निर्माण/ खरीद के लिए न्यूनतम 10%.
- विद्यमान/नए मकान/फ्लैट के क्रय / मरम्मत/नवीकरण/परिवर्तन के लिए न्यूनतम 25%.
रु.20 लाख से अधिक एवं रु. 75 लाख तक के ऋण के लिए :
- नये/विद्यमान फ्लैट/मकान के निर्माण/क्रय के विस्तार के लिए निर्माण /क्रय हेतु न्यूनतम 20%.
- विद्यमान फ्लैट/प्लॉट के क्रय/मरम्मत/नवीकरण/ विस्तार के लिए न्यूनतम 25%.
रु. 75 लाख से अधिक के ऋण के लिए :
- नये/विद्यमान मकान/ फ्लैट के क्रय/निर्माण/विस्तार के लिए और नये /विद्यमान मकान/फ्लैट के क्रय/ मरम्मत /नवीकरण /विस्तार के लिए न्यूनतम 25%
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