उद्देश्य
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* कृषकों की अस्थाई प्रकृति की समस्याओं के निदान के लिए उनकी कृषि एवं घरेलू आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए तत्काल ऋण प्रदान करना.
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पात्रता
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* बैंक के वर्तमान किसान क्रेडिट कार्ड धारक एकल कृषक/संयुक्त ऋणी.
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ऋण की प्रकृति
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* 5 वर्ष में पुनर्भुगतान योग्य सावधि ऋण.
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ऋण की मात्रा
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* सीकेसीसी सीमा का 50% अथवा वार्षिक आय का 25%, न्यूनतम रु.1000/- एवं अधिकतम रु.50000/-.
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प्रतिभूति
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* सीकेसीसी के लिए ली गई वर्तमान प्रतिभूति पर प्रभार.
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ब्याज दर
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* बेस रेट + 0.50%
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प्रक्रिया शुल्क
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* रु. 25,000/- तक : निरंक
* रु. 25,000/- से अधिक: प्रति लाख रु. 120/- दर से अथवा उसके हिस्से के अधीन अधिकतम रु. 20,000/-.
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दस्तावेजीकरण शुल्क
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निरंक
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पुनर्भुगतान
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* समग्र आय सृजन के संगत उपयुक्त किश्तों में 5 वर्ष के भीतर.
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अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें.
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