लोक भविष्य निधि योजना
- पीपीएफ, 1968 योजना, आम व्यक्तियों के लिए भारत सरकार की कर मुक्त जमा योजना है.
- पात्रता – यह योजना सभी व्यक्तियों के लिए है एवं यह खाता नैसर्गिक/विधिक अभिभावक द्वारा अव्यस्क बच्चे के नाम पर भी खोला जा सकता है. संयुक्त खाता – अनुमत नहीं, एनआरआई को अनुमत नहीं
- ब्याज दर – वर्तमान में वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 8.1% प्रति वर्ष, ब्याज दर केन्द्र सरकार द्वारा आवधिक आधार पर घोषित की जाती हैं.
- समयावधि – न्यूनतम 15 वर्ष, बिना किसी अतिरिक्त जमा राशि के 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए बढ़ाई जा सकती है.
- प्रारंभिक जमा राशि - खाता खोलने के लिए रु. 100/-
- वार्षिक जमा राशि – रु. 500/- से 1.50 लाख तक प्रति वर्ष
- जमा की आवृत्ति - खाते को सक्रिय रखने के लिए 15 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष राशि जमा की जाय. एक वर्ष में अधिकतम 12 किस्तें.
- जमा का तरीका - नकद, चेक, डीडी, एनईएफटी, ऑनलाइन
- शर्तों के अधीन आंशिक परिपक्वता पूर्व आहरण एवं ऋण अनुमत,
- नामांकन अनुमत
प्रमुख लाभ
- आकर्षक दीर्घावधि निवेश
- सेवानिवृत्ति पश्चात जीवन के लिए उपयोगी
- कर मुक्त विवरणी - कर मुक्त ब्याज एवं आहरण, जमा की गई राशि आय कर की धारा 80सी के अंतर्गत कर योग्य राशि में से घटाने योग्य है.