प्रति माह अपनी इच्छा से राशि जमा करने की स्वतंत्रता
पात्रता:
वैयक्तिक (एकल एवं संयुक्त), 10 वर्ष से अधिक के अवयस्क एकल, 10 वर्ष से कम उम्र के अवयस्क अपने अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से, हिन्दू अभिभाजित परिवार, स्वामित्व, भागीदार, संस्थाएं क्लब/न्यास/सोसाइटी/कॉरपोरेट इत्यादि.
ब्याज दर:
ब्याज दर सावधि जमाओं की प्रचलित कार्ड दर के अनुसार होगी. ब्याज की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी एवं प्रति छमाही में उसे जमा किया जाएगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त 0.50% ब्याज दिया जाएगा.
मूल किस्त:
जमाकर्त्ता को मासिक मूल किस्त का चयन करना है. न्यूनतम मासिक मूल किस्त रू. 100/- एवं 100 के गुणांक में अधिकतम 100000 की सीमा में होगी.
परिवर्तनीय अंश:
मासिक मूल राशि के अलावा जमाकर्त्ता अतिरिक्त राशि भी जमा कर सकता है. कुल मासिक जमा, मूल किस्त की राशि से 10 गुना अधिक नहीं होनी चाहिए. किस्त की राशि माह के दौरान एक अथवा एक से अधिक बार जमा की जा सकती है.
किसी भी माह में मासिक किस्त कम भी जमा की जा सकती है परंतु यह मूल किस्त की राशि से कम नहीं होनी चाहिए.
जमा की अवधि:
6 माह से 120 माह तक की जमा अवधि का लचीलापन.
किस्त भुगतान की पद्बति:
- नकद/समाशोधन
- किसी भी शाखा से अंतरण
- ईसीएस
- इंटरनेट
- स्वीप(स्थायी अनुदेश) सुविधा
कर व्यवहार:
आयकर नियमों के आनुसार टीडीएस की कटौती
तरलता:
उपचित ब्याज सहित जमा राशि के 90% तक ऋण, ऑडी एवं अग्रिम एवं समय पूर्व खाता बन्द करना अनुमत है.
दंड प्रभार:
विलम्ब से जमा किस्त/समय पूर्व खाता बन्द होने पर कोई दंड प्रभार नहीं.
नामांकन सुविधा:
उपलब्ध
परिपक्वता:
जिस अवधि के लिए जमा स्वीकार की गई है उसके समाप्त होने पर.
अंतरणता:
4 हजार से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के बीच खाते का नि:शुल्क अंतरण. नियमित अद्यतन: आप इंटरनेट बैंकिंग अथवा आपको जारी पासबुक के माध्यम से अपनी जमा पर नजर रख सकते हैं.
अतिदेय जमा:
बैंक की समय-समय पर प्रचलित नीति के अनुसार अतिदेय जमा पर ब्याज दिया जाएगा.