पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का टैक्स
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के बिक्री करों एवं अन्य देयों का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रस्तुत की है. इस सुविधा का उपयोग पूरे भारतवर्ष में हमारी सीबीएस शाखाओं के ऐसे किसी भी ग्राहक द्वारा किया जा सकता है जो पश्चिम बंगाल सरकार में पंजीकृत हैं तथा जो वैध आरसी/टीआईएन संख्या रखते हैं. इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों को लेनदेन पासवर्ड के साथ इंटरनेट बैंकिंग सुविधा लेनी होगी.
पश्चिम बंगाल सरकार के करों के भुगतान के लिए कदम:
www.centralbank.net.in पर लॉग ऑन करें तथा पश्चिम बंगाल टैक्स पर क्लिक करें.
संबंधित फील्ड में राज्य सरकार का आरसी नम्बर/टीआईएन नम्बर तथा संबंधित चालान नं./टैक्स (राज्य बिक्री कर/राज्य बिक्री कर/वैल्यू एडेड टैक्स/व्यसाय कर/कोल सेस/उपभोग कर) एंटर करें.
आरसी/टीआईएन नं. वैधता के पश्चात, सिस्टम विभिन्न विकल्पों में विवरण भरने हेतु तैयार होगा.
सभी विवरणों की वैधता के उपरांत, ग्राहक नामे हेतु खाता का चयन करेगा एवं चालान संख्या प्राप्त करेगा.
पश्चिम बंगाल सरकार के बिक्री कर के भुगतान से संबंधित शिकायतों के निपटान हेतु ग्राहकगण कृपया शाखा कार्यालय, कोलकाता मुख्य कार्यालय, कोलकाता से संपर्क करें.
ई-मेल आईडी :
smpoer0107@centralbank.co.in/cmpoerkolk0107@centralbank.co.in
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