CentralBank of India-Rural Agri Banking
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वेयरहाउस रसीद के विरुद्ध वित्तपोषण की संशोधित योजना (ड्ब्ल्यूएचआर)

उद्देश्य

* गोदामों/कोल्ड स्टोरेज रसीदों की गिरवी के विरुद्ध वित्तपोषण.

पात्रता

* कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्षतः संलग्न वैयक्तिक किसान, एसएचजी, जेएलजी, कॉर्पोरेट्स, साझेदार फर्म और कृषकों की सहकारी संस्थाएं.
* खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाईयां .
* प्रसंस्करणकर्ता, आढ़तिए एवं व्यापारी.

ऋण सुविधा की प्रकृति

* नकद साख/मांग ऋण.

ऋण की प्रमात्रा

* मार्जिन घटाते हुए निम्नलिखित में से न्यूनतम
(i) बाजार मूल्य,
(ii)न्यूनतम समर्थन मूल्य और
(iii) गोदाम रसीद में उल्लिखित मूल्य

मार्जिन

* 35%

प्रतिभूति

* प्राथमिक : -
गोदाम रसीद गिरवी रखना.
* सम्पार्श्विक : -
- केन्द्र / राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और बैंक के साथ अनुबन्ध व्यवस्था के तहत अन्य सम्पार्श्विक प्रबन्धनों द्वारा जारी रसीद के मामलों में कोई सम्पार्श्विक नहीं.
- अन्य मामलों में :
- दो व्यक्तियों की तृतीय पक्ष गारंटी
- ऋण राशि के कम से कम 50% के समान परिसम्पत्ति का बन्धक/ प्रभर

ब्याज दर
(कृषि के लिए)

रु. 50,000/- तक
रु.50,000/- से अधिक व रु. 5 लाख तक
रु.5 लाख से अधिक व रु.25 लाख तक
रु.. 25 लाख से अधिक

आधार दर + 0.50%
आधार दर + 1.00%
आधार दर + 1.50%
आधार दर + 2.00%

(अन्य क्षेत्रों के लिए)

* अन्य क्षेत्रों अर्थात, एमएसएमई और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए उन्हीं क्षेत्रों के अनुसार ब्याज दरें लागू होंगी.

प्रक्रिया शुल्क

* @ रु.120/- प्रति लाख अथवा उसका भाग अधिकतम रु. 20,000/-.
(सीएमएस शुल्क, जहां लागू हो)

दस्तावेजीकरण शुल्क

* निरंक

पुनर्भुगतान

* 12 माह के अन्दर अथवा गोदाम रसीद की नियत तिथि को, जो भी पहले हो.

अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया हमारी नजदीकी शाखा से सम्पर्क करें.

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