उद्देश्य
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* गोदामों/कोल्ड स्टोरेज रसीदों की गिरवी के विरुद्ध वित्तपोषण.
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पात्रता
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* कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों में प्रत्यक्षतः संलग्न वैयक्तिक किसान, एसएचजी, जेएलजी, कॉर्पोरेट्स, साझेदार फर्म और कृषकों की सहकारी संस्थाएं.
* खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाईयां .
* प्रसंस्करणकर्ता, आढ़तिए एवं व्यापारी.
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ऋण सुविधा की प्रकृति
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* नकद साख/मांग ऋण.
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ऋण की प्रमात्रा
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* मार्जिन घटाते हुए निम्नलिखित में से न्यूनतम
(i) बाजार मूल्य,
(ii)न्यूनतम समर्थन मूल्य और
(iii) गोदाम रसीद में उल्लिखित मूल्य
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मार्जिन
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* 35%
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प्रतिभूति
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* प्राथमिक : -
गोदाम रसीद गिरवी रखना.
* सम्पार्श्विक : -
- केन्द्र / राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और बैंक के साथ अनुबन्ध व्यवस्था के तहत अन्य सम्पार्श्विक प्रबन्धनों द्वारा जारी रसीद के मामलों में कोई सम्पार्श्विक नहीं.
- अन्य मामलों में :
- दो व्यक्तियों की तृतीय पक्ष गारंटी
- ऋण राशि के कम से कम 50% के समान परिसम्पत्ति का बन्धक/ प्रभर
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ब्याज दर
(कृषि के लिए)
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रु. 50,000/- तक
रु.50,000/- से अधिक व रु. 5 लाख तक
रु.5 लाख से अधिक व रु.25 लाख तक
रु.. 25 लाख से अधिक
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आधार दर + 0.50%
आधार दर + 1.00%
आधार दर + 1.50%
आधार दर + 2.00%
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(अन्य क्षेत्रों के लिए)
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* अन्य क्षेत्रों अर्थात, एमएसएमई और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए उन्हीं क्षेत्रों के अनुसार ब्याज दरें लागू होंगी.
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प्रक्रिया शुल्क
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* @ रु.120/- प्रति लाख अथवा उसका भाग अधिकतम रु. 20,000/-.
(सीएमएस शुल्क, जहां लागू हो)
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दस्तावेजीकरण शुल्क
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* निरंक
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पुनर्भुगतान
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* 12 माह के अन्दर अथवा गोदाम रसीद की नियत तिथि को, जो भी पहले हो.
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अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया हमारी नजदीकी शाखा से सम्पर्क करें.