किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी/ भू संपत्ति कार्यकलाप/ पूँजी बाजार कार्यकलापों के लिए नहीं.
पात्रता
- महानगर/शहरी/अर्द्ध शहरी /ग्रामीण केन्द्रों में स्थित अचल संपत्ति के बंधक के समक्ष ऋण (केवल उन्हीं ग्रामीण केन्द्रों जहाँ कृषि उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु स्वत्वविलेख बंधक किया जा सकता है.)
- एकल व्यक्ति (21 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु के) के साथ साथ व्यावसायिक संस्थान (कॉर्पोरेट एवं गैर कॉर्पोरेट). वैतनिक वर्ग के लिए अधिकतम 60 वर्ष. एकल उधारकर्ताओं की न्यूनतम सकल वार्षिक आय रु. 2,00,000/- हो.
सुविधा का प्रकार
सावधि ऋण एवं ओवर ड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध. ओवर्ड्राफ्ट सुविधा एक वर्ष के लिए होगी और वार्षिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी.
वित्त की प्रमात्रा
एकल /संयुक्त (प्राथमिक /गैर प्राथमिक)
- वैतनिक व्यक्तियों के लिए, आवेदक की सकल मासिक आय का 36 गुना और वैतनिक व्यक्तियों के अलावा अन्य को, नवीनतम आयकर विवरणी में प्रदर्शित सकल वार्षिक आय का 3 गुना.
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिसम्पत्ति के लिए अधिकतम रु. 50.00 लाख और अन्य क्षेत्रों में स्थित परिसम्पत्ति के लिए अधिकतम रु. 200.00 लाख.
कम्पनियों, स्वामित्व / भागीदारी फर्म, सोसायटी के लिए
- फर्मों / कम्पनियों के मामले में पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के औसत वार्षिक नकद उपचय (पीएटी+मूल्यह्रास) का पांच गुना.
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिसम्पत्ति के लिए अधिकतम रु. 50.00 लाख और अन्य क्षेत्रों में स्थित परिसम्पत्ति के लिए अधिकतम रु. 500.00 लाख.
प्रतिभूति
केवल उधारकर्ता के नाम एवं कब्जेवाली महानगर/शहरी/अर्ध शहरी/ग्रामीण केन्द्रों में स्थित गैर ऋणग्रस्त आवासीय भवन/फ्लैट, व्यवसायिक अथवा औद्योगिक परिसंपत्ति जिसमें वह स्वयं रहता हो अथवा खाली हो अथवा आंशिक तौर से किराये/लीज पर दी गई हो, जिसकी न्यूनतम कीमत ऋण राशि के 200% के बराबर होनी चाहिए.
गारन्टी
- संपत्ति के संयुक्त/सह स्वामी (यदि कोई है) की व्यक्तिगत गारंटी.
- फर्म/कंपनी, को मार्गेज ऋण के मामलों में, भागीदारों/निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी ली जाए
ब्याज दर
सावधि ऋण /ओवरड्राफ्ट/ समयावधि पर ध्यान दिए बिना : एम सी एल आर +3.50%
प्रक्रिया शुल्क
- सावधि ऋण एवं ओवरड्राफ्ट के मामले में स्वीकृति के समय ऋण राशि का 0.50 % अधिकतम क्रमशः रू. 40,000 /- एवं रु.20,000/- .
- ओडी के मामले में, 0.50% की दर से अधिकतम रु. 5000/- प्रति वर्ष नवीकरण शुल्क प्रभारित किया जाएगा.