व्यवसाय / व्यक्तिगत आवश्यकताओं अथवा अन्य कानून सम्मत गतिविधियों के लिए भावी पट्टा किराया के समक्ष संपत्ति स्वामी को वित्तपोषण. सट्टेबाजी के लिए नहीं.
पात्रता
वे संपत्ति के स्वामी जिनकी संपत्ति महानगर/शहरी क्षेत्र/अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, और जिन्होंने अपनी संपत्ति पंजीकृत लीज करार/उप लीज करार/ किराया करार से सरकारी /अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ प्रतिष्ठित निगम/बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनी/बहुराष्ट्रीय कंपनियों आदि को किराये पर/ लीज पर दिए हैं.
सुविधा का प्रकार
सावधि ऋण अथवा ओवर ड्राफ्ट
वित्त की प्रमात्रा
निम्नलिखित सीमा तक ऋण अथवा ओवर ड्राफ्ट
- भावी पट्टा किराया प्राप्यों का 75%. अधिकतम ` 10.00 करोड़ जहां असमाप्त लीज की अवधि तीन वर्ष या उससे कम हो.
- भावी पट्टा किराया प्राप्यों का 65%, अधिकतम ` 10.00 करोड़ जहां असमाप्त लीज की अवधि तीन वर्ष से अधिक किंतु छ: वर्ष से अधिक न हो.
- भावी पट्टा किराया प्राप्यों का 55%, अधिकतम ` 10.00 करोड़ जहां असमाप्त लीज की अवधि 6 वर्ष से अधिक किंतु 8 वर्ष से अधिक न हो.
- भावी पट्टा किराया प्राप्यों का 50%, अधिकतम ` 10.00 करोड़ जहां असमाप्त लीज की अवधि 8 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से अधिक न हो.
प्राप्य भावी पट्टा किराया = कुल प्राप्य किराए में से घटाये (प्राप्त अग्रिम किराया + संपत्ति कर +आयकर + पट्टाकर्ता के अन्य सांविधिक देय )
प्रतिभूति
प्राप्य भावी किराये का बैंक के पक्ष में समनुदेशन
उधारकर्ता की किसी संपत्ति का साम्यिक बंधन, जिसका मूल्य निम्नानुसार होना चाहिए.
- यदि ऋण का पुनर्भुगतान 36 माह में किया जाना हो तो प्रस्तावित ऋण का 100%
- यदि ऋण का पुनर्भुगतान 36 माह से अधिक में किया जाना हो तो प्रस्तावित ऋण का 133%
- यदि किराएदार के साथ भावी किराया समनुदेशन करार करने में कठिनाई हो तो प्रस्तावित ऋण का 200%
गारंटी
संपत्ति के संयुक्त /सह स्वामी (यदि कोई है) की व्यक्तिगत गारंटी.
नामित/व्यावसायिक निदेशकों (कार्पोरेट उधारकर्ताओं के मामलों में) के अतिरिक्त सभी निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी
बीमा
उधारकर्ता के नाम की संपत्ति जिसको बंधक रखा जाना है उस संपत्ति के पूर्ण बाजार मूल्य के समान संपत्ति की क्षति, आग से हानि एवं बैंक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की अन्य जोखिमों के विरूद्ध बैंक क्लॉज सहित बीमा कराया जाए एवं इसे तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि ऋण की पूर्ण अदायगी न हो जाए.
पुनर्भुगतान
- पुनर्भुगतान अधिकतम 120 माह अथवा पट्टे की असमाप्त लीज अवधि में से जो भी कम हो.
- ओवरड्राफ्ट सुविधा भी अधिकतम 120 माह अथवा असमाप्त लीज अवधि में से जो भी कम हो, के लिए होगी.
- प्रत्येक माह प्राप्य किराए की पूर्ण राशि ऋण खाते में जमा की जाएगी.
ब्याज दर
- 3 वर्ष तक के सावधि ऋण/ओडी के लिए – बेस रेट = 3.00%
- 3 वर्ष से अधिक के सावधि ऋण/ओडी के लिए – बेस रेट + 3.50%
प्रक्रिया शुल्क
ऋण राशि का 1 % न्यूनतम रु. 5, 000/- एवं अधिकतम रु. 2.00 लाख.
उधारकर्ता का दायित्व
पट्टे के अंतर्गत पट्टाकर्ता के रूप में उधारकर्ता को सभी दायित्व पूर्ण करने हैं. उधारकर्ता संपत्ति को सुरक्षित रखने, सभी करों के भुगतान, बीमा की किस्त इत्यादि के लिए उत्तरदायी होगा.
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