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उद्देश्य
व्यक्ति उपयोग हेतु दुपहिया वाहन अर्थात स्कूटर, मोपेड, मोटरबाइक, इलैक्ट्रॉनिक बाइक (ई-बाइक) इत्यादि तथा चौपहिया वाहन अर्थात, कार, जीप, यूटिलिटी वाहन, एसयूवी, इलैक्ट्रिक कार जैसे रीवा, बैटरी परिचालित वाहन इत्यादि की खरीद हेतु अथवा पुरानी कारों की खरीद के लिए भी वित्तपोषण किया जा सकता है बशर्ते, वे 5 वर्ष से अधिक पुरानी न हो तथा जिनका शेष कार्यकाल न्यूनतम 10 वर्ष हो.
पात्रता
- वैयक्तिक (18 वर्ष से 65 वर्ष तक) के साथ-साथ व्यावसायिक संस्थाएं (कॉरपोरेट या गैर-कॉरपोरेट)
- चौपहिया वाहनों (पुराने/नये) के लिए पति-पत्नी/माता-पिता की आय सहित सकल आय न्यूनतम रू. 2,40,000/- वार्षिक एवं दुपहिया वाहनों हेतु रू. 1,20,000/- वार्षिक होनी चाहिए.
वित्त की प्रमात्रा
- वेतनभोगी व्यक्तियों एवं वैयक्तिकों के लिए
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए पिछले माह आहरित वेतन के आधार पर सकल वेतन का 24 गुना तथा अन्य हेतु पिछले दो वर्षों की औसत वार्षिक आय का 2 गुना.
- कंपनियों/स्वामित्व/भागीदारी फर्म, सोसायटियों के लिए
पिछले दो वर्ष के कंपनी के लाभ/हानि खाते, लेखापरीक्षित तुलन-पत्र जो भी लागू हो के अनुसार औसत वार्षिक नकद उपचय (पीएटी+मूल्यह्रास) का तीन गुना.
तथापि, अधिकतम ऋण राशि निम्नानुसार होगी:
दुपहिया वाहन |
रू. 1.00 लाख |
नया चौपहिया वाहन |
रू. 50 लाख (भारत/विदेश निर्मित वाहन) |
पुराने/सैकंड हैंड वाहन |
रू. 10 लाख |
मार्जिन
- नये वाहनों हेतु
रू. 20 लाख तक के ऋण के लिए न्यूनतम 10%
रू. 20 लाख से अधिक ऋण के लिए न्यूनतम 20%
- पुराने/सैकंड हैंड वाहनों के लिए न्यूनतम 25%
प्रतिभूति
खरीदे गए वाहन का दृष्टिबंधक अर्थात, यह क्षेत्रीय वाहन प्राधिकारी के कार्यालय में ऋणी के साथ बैंक के संयुक्त नाम से पंजीकृत किया जाएगा.
पुनर्भुगतान
ऋण की चुकौती इसके संवितरण माह के अगले माह से निम्नानुसार एक समान मासिक किश्तों में लेकिन ऋणी की उम्र 70 वर्ष होने (अधिकतम) तक होगी-
- दुपहिया वाहन – 60 माह
- चौपहिया वाहन (नया)- 84 माह
- चौपहिया वाहन (पुराना) 3 वर्ष तक पुराने – 60 माह
- चौपहिया वाहन (पुराना) 3 वर्ष से अधिक पुराना – 48 माह
- (नया/पुराना) दुपहिया/चौपहिया स्थिर ब्याज दर के विकल्प सहित – 36 मा
प्रसंस्करण शुल्क
- दुपहिया वाहनों के लिए: ऋण राशि का 0.50% या रू. 500/- जो भी अधिक हो.
- चौपहिया वाहन के लिए: ऋण राशि का 0.50% न्यूनतम रू. 2000/- एवं अधिकतम रू. 20,000/- तक
ब्याज दर
- दुपहिया/चौपहिया (नये) वाहनों हेतु: एम सी एल आर+0.40% (अस्थिर/स्थिर)
- चौपहिया (पुराने) वाहनों हेतु: एम सी एल आर+1.50% (अस्थिर)
*36 माह की पुनर्भुगतान अवधि के लिए, स्थिर दर अर्थात, एम सी एल आर
+0.40% अनुमत होगी.
गारंटी
रू. 5.00 लाख तक के ऋणों में कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं ली जाएगी.
शुद्ध घरयोग्य वेतन मानदंड
रू. 5.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले ऋणियों हेतु सह ऋणी की आय को शामिल करने के उपरांत शुद्ध घरयोग्य वेतन, कुल मासिक वेतन/आय का 35% से कम नहीं होना चाहिए. रू. 5.00 लाख से अधिक परंतु रू. 10 लाख से कम वार्षिक आय के ऋणियों के लिए इसे 30% तक तथा रू. 10 लाख से अधिक वार्षिक आय के ऋणियों के लिए इसे 25% तक कम किया जा सकता है.
समयपूर्व भुगतान प्रभार
ऋणी द्वारा अपने स्वयं के स्रोत से ऋण समायोजित करने पर समय पूर्व भुगतान के लिए कोई दंड नहीं लगेगा. तथापि, यदि ऋण को अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिग्रहण किया गया है, तो उन पर अधिग्रहण की तारीख से बकाया शेष राशि पर @ 1.00% की दर से दंड लिया जाएगा.
दस्तावेज
वेतनभोगी/वैयक्तिकों के लिए
- केवायसी दस्तावेज, जैसे पहचान साक्ष्य एवं पता साक्ष्य, दो महीने की मूल वेतन पर्ची एवं उत्तर दिनांकित चैक
- वाहन का दृष्टिबंधक पत्र एवं करारनामा
- बैंक क्लॉज के साथ वाहन के व्यापक बीमा के लिए ऋणी से वचन-पत्र तथा ऋणी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कोरा अंतरण फॉर्म
कंपनियों, स्वामित्व/भागीदारी फर्मों, सोसायटियों हेतु
- नवीनतम दो वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, लाभ/हानि खाता एवं नवीनतम आयकर विवरणी
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