शीर्षक |
विवरण |
1. उद्देश्य: |
एक अल्पावधि जमा योजना जो जमाकर्ताओं को सावधि जमा योजनाओं पर लागू उच्चतर ब्याज दर उपलब्ध कराती है. तदनुसार जमाकर्ता अपनी सुविधानुसार जमा की अवधि (दिनों में संख्या) चुन सकते हैं. |
2.खाता खोलने के लिए पात्र व्यक्ति: |
- अपनी वैयक्तिक क्षमता में कोई व्यक्ति
- अपने संयुक्त नामों पर एक से अधिक व्यक्ति
- एक अवयस्क, एक व्यस्क के साथ संयुक्त रूप से
- 12 वर्ष से अधिक का एक अवयस्क जो पढ़ एवं लिख सकता है तथा व्यक्तिगत रूप से खाते का परिचालन कर सकता है. (परिपक्वता मूल्य रु.50000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए)
- धर्मार्थ एवं शैक्षणिक संस्थान
- एचयूएफ
- नेत्रहीन व्यक्ति
- अशिक्षित वयक्ति
- निजी ट्रेडर, व्यवसायी, एजेंट, व्यवसायिक साझेदार फर्म, कम्पनी क्लब, सोसाइटी एवं कॉर्पोरेट
|
3. एफडीआर खातों को खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज: |
- पहचान प्रमाण के लिए (निम्नलिखित में से कोई एक)
- पासपोर्ट
- यूआईडी (आधार कार्ड)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- सरकारी / सेना आईडी कार्ड
- प्रतिष्ठित नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड
- पता प्रमाण के लिए (निम्नलिखित में से कोई एक)
- बिजली बिल
- यूआईडी (आधार कार्ड)
- टेलीफोन बिल
- राशन कार्ड
- वेतन पर्ची
- बैंक खाता विवरणी
- प्रतिष्ठित नियोक्ता से पत्र
- किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकारी / स्थानीय निकाय से पत्र
- आय कर / संपत्ति कर निर्धारण आदेश
- जन्म तिथि का प्रमाण (वरिष्ठ नागरिक एवं अव्यस्क के लिए लागू)
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए (निम्नलिखित में से कोई एक)
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र
- पेंशनर के मामलों में पीपीओ
- अवयस्कों के लिए :
- ग्राम पंचायत/एनएसी (अधिसूचित क्षेत्र समिति) /नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- खाता धारकों के पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम फोटो (उपर्युक्त आवश्यकतओं में छूट दी जाएगी यदि ग्राहक पहले से ही बैंक का खाता धारक हो)
|
4. जमा की राशि: |
न्यूनतम रु. 100/- एवं तत्पश्चात रु. 100/- के गुणांक में
|
5. जमा की अवधि: |
न्यूनतम 7 दिन, अधिकतम 120 माह . |
6. ब्याज: |
प्रति वर्ष मार्च एवं सितम्बर में अर्द्ध-वार्षिक अंतराल पर अथवा जमा की परिपक्वता पर, जो भी पहले हो, खाते में सामान्य ब्याज देय/जमा होता है. |
7. टीडीएस: |
प्रति वर्ष रु. 10000/- से अधिक ब्याज आय पर आय कर नियम के अनुसार टीडीएस की कटौती. 15एच/15जी फॉर्म प्रस्तुत करने पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी. |
8. नामांकन सुविधा: |
नामांकन सुविधा उपलब्ध है. |
9. परिचायक: |
परिचायक बैंक का खाता धारक होना चाहिए एवं बैंक को स्वीकार्य होना चाहिए. आवेदक की पहचान का सत्यापन कर लिए जाने के प्रतीक स्वरूप वह बैंक के फार्म पर अपने हस्ताक्षर करेंगे. यह आवश्यक है कि परिचायक निर्दिष्ट ग्राहक को पहिचानता हो. 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके स्थायी स्टाफ सदस्य भी खाते धारक के परिचायक हो सकते है. (उपर्युक्त आवश्यकताओं में छूट दी जाएगी यदि ग्राहक पहले से ही बैंक का खाता धारक हो) |
10. जमा प्रमाणपत्र : |
राशि को जमा करने के पश्चात ग्राहक को एक मुद्रित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसमे सीआईएफ नम्बर, जमा की तिथि, जमा खाता नम्बर, जमाकर्ता/ओं के नाम, जमा की राशि, अवधि, जमा की देय तिथि, ब्याज दर इत्यादि विवरण भरे होंगे. |
11. परिपक्वता पूर्व भुगतान : |
प्रचलित नियमों के अनुसार परिपक्वता पूर्व भुगतान अनुमत होगा. (1) रु. 5 लाख से अधिक की एफडीआर जमा के परिपक्वता पूर्व भुगतान पर 1% की दर से दंडस्वरूप ब्याज लगाया जाएगा. (2) रु. 5 लाख तक की एफडीआर जमा के परिपक्वता पूर्व भुगतान पर कोई दंडस्वरूप ब्याज नहीं लगाया जाएगा. |
12. परिपक्वता पर भुगतान: |
परिपक्वता पर, ग्राहक को रुपये बीस हजार तक का भुगतान नकद में किया जा सकता है. यदि राशि रुपये बीस हजार से अधिक है तो राशि ग्राहक के खाते में जमा की जाएगी या डिमांड / मांग ड्राफ्ट जारी किया जाएगा. |
13. नवीकरण : |
दिए गए निर्देशों के अनुसार परिपक्वता की तिथि पर जमा का स्वत: ही नवीकरण हो सकता है. |
14.जमा के विरुद्ध ऋण/अग्रिम : |
इस योजना के अंतर्गत जमा राशि के 90% तक ऋण / अग्रिम सुविधा उपलब्ध है. बैंक के नियमों के अनुसार ब्याज दर प्रभारित होगी.
|