उद्देश्य
व्यक्तिगत / घरेलू
पात्रता
रेलवे,केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की सरकारी संस्थाएं,स्कूल, अस्पताल इत्यादि के स्थायी कर्मचारी जिनकी सेवा के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं एवं जो हमारी शाखा से वेतन आहरण कर रहे हैं.
सुविधा का प्रकार
मांग ऋण
ऋण राशि
सकल वेतन का बीस गुना अधिकतम रू. Rs.500,000/- एवं सांविधिक देय के भुगतान, प्रस्तावित ऋण की किस्त सहित विभिन्न ऋणों के पुनर्भुगतान को सम्मिलित करते हुए कुल वेतन का न्यूनतम निवल वेतन 40% हो
सुरक्षा
- हमारी शाखा में स्थित खाते के माध्यम से वेतन परिचालित हो.
- ऋण की अवधि के दौरान खाते को किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित न करने संबंधी उधारकर्ता द्वारा एक अप्रतिसंहरणीय घोषणा देनी चाहिए. यह घोषणा पत्र नियोक्ता द्वारा पंजीकृत/पावती प्राप्त होनी चाहिए.
- मासिक किस्त के लिए वेतन खाते को नामे करने का प्राधिकार पत्र उधारकर्ता से प्राप्त किया जाए.
- यदि वेतन हमारी शाखा के माध्यम से परिचालित न होता हो तो ऋण स्वीकृति के लिए निम्नलिखित घोषणा प्राप्त करनी चाहिए.
- नियोक्ता से अप्रतिसंहरणीय घोषणा कि जब तक ऋण राशि पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो जाती तब तक उधारकर्ता कर्मचारी के वेतन से मासिक किस्त काटकर सीधे बैंक को प्रेषित की जाएगी.
- नियोक्ता से ली जानी वाली घोषणा में सिर्फ वेतन से ही कटौती नहीं बल्कि बोनस/एकमुश्त भुगतान/ सेवानिवृत्ति, मृत्यु, किन्हीं भी कारणों से सेवा की समाप्ति के मामलों में सेवांत लाभ एवं अन्य भुगतानों से भी कटौती की जा सकेगी.
गारंटी
बैंक को स्वीकार्य एवं ऋण राशि के समान मालियत वाले व्यक्ति की तृतीय पक्ष गारंटी
ब्याज दर
एम सी एल आर+4.50%
प्रक्रिया शुल्क
रू..500/- प्रति प्रस्ताव.
पुनर्भुगतान
48 माह - समान मासिक किस्त अथवा सेवाकाल के शेष वर्ष में से जो भी कम हों. संवितरण के एक माह पश्चात मासिक किस्त आरम्भ होगी.
अन्य नियम व शर्तें
वेतन प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज/कागजात नियोक्ता द्वारा पूर्ण से प्राधिकृत होने चाहिए.