आवास ऋणों पर 1% ब्याज अनुदान की योजना
वर्ष 2009-10 के बजट के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री ने रु. 10 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण पर 1% ब्याज अनुदान प्रदान करने की घोषणा की थी बशर्ते कि आवास की लागत रु. 20 लाख से अधिक न हो. यह योजना 01 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए वैध थी.
दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से इस योजना में संशोधन कर व्यक्तिगत आवास ऋण की पात्रता बढ़ाकर रु.15 लाख तक की गई, बशर्तें इकाई की लागत रु. 25 लाख से अधिक न हो. इस योजना की विद्यमान वैधता अवधि दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक है.
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उद्देश्य : |
इस योजना का उद्देश्य मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के पात्र उधारकर्ताओं को आवासीय सक्षमता के लिए आवास ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करना है. |
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योजना की अवधि |
यह योजना दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च, 2013 तक प्रचालन में रहेगी. |
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पात्रता : |
दिनांक 01अक्टूबर 2009 को अथवा उसके पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2011 तक स्वीकृत ऋण.
व्यक्ति को भवन निर्माण/नये भवन की खरीद अथवा वर्तमान भवन के विस्तार के लिए ruरु. 10.00 लाख तक के ऋण पर 1% ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा, बशर्ते निर्माण/ नये मकान का मूल्य/विस्तार खर्च रु. 20 लाख से अधिक न हो. इस योजना की परिचालन अवधि के दौरान स्वीकृत संवितरित ऐसे सभी ऋण कथित ब्याज अनुदान के पात्र होंगे.
दिनांक 01 अप्रैल 2011 को अथवा उसके पश्चात तथा दिनांक 31 मार्च, 2013 तक स्वीकृत ऋण.
व्यक्ति को भवन निर्माण/नये भवन की खरीद अथवा वर्तमान भवन के विस्तार के लिए रु. 15.00 लाख तक के ऋण पर 1% ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा, बशर्ते निर्माण/ नये मकान का मूल्य/विस्तार खर्च रु. 25 लाख से अधिक न हो. इस योजना की परिचालन अवधि के दौरान स्वीकृत संवितरित ऐसे सभी ऋण उपर्युक्त ब्याज अनुदान के पात्र होंगे.
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ब्याज अनुदान : |
1% का अनुदान, एक निश्चित राशि और समयावधि के लिए वर्तमान ब्याज दर में 100 आधार पॉइंट प्रतिवर्ष की कमी के रूप में परिभाषित होगा.
यह अनुदान, योजना की वैधता अवधि के दौरान स्वीकृत एवं संवितरित ऐसे सभी ऋणों की प्रथम 12 किश्तों पर लागू होगा और संवितरित राशि पर 12 महीने के लिए परिकलित होगा.
इस पर ध्यान दिए बिना कि ऋण राशि पर ब्याज दर स्थायी अथवा अस्थायी आधार पर है, अनुदान राशि, प्रारंभिक मूल बकाया शेष में समायोजित की जाएगी. |
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नोडल एजेंसी |
राष्ट्रीय आवास बैंक |
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ऋण एवं अनुदान की शर्ते : |
पात्र आवास ऋणों में स्वीकृत एवं संवितरित राशियों पर पहले वर्ष के लिए 1% प्रतिवर्ष का ब्याज अनुदान अनुमत होगा.
ऋण राशि का संवितरण किश्तों में किए जाने के मामले में, ब्याज अनुदान का परिकलन एक वर्ष के लिए होगा और योजना की परिचालन अवधि के अन्दर संवितरित ऋण राशि की प्रत्येक किश्त के लिए अलग से दावा किया जाएगा. ब्याज अनुदान की गणना ऋण संवितरण के समय प्रभारयोग्य ब्याज पर की जाएगी. उधारकर्ता स्थायी अथवा अस्थायी दर का विकल्प चुन सकता है.
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