उद्देश्य
"सेन्ट विद्यार्थी- व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की एक योजना है जो इस योजना के अंतर्गत पात्र पाठ्यक्रम चला रही संस्थाओं/ संगठनों द्वारा वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारक विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए उन्हें बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता प्रदान करती है.
पात्रता
- विद्यार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए.
- ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सरकारी मत्रांलय/विभाग/संगठन द्वारा चलाए जा रहे/ सहयोग प्राप्त पाठ्यक्रम अथवा राष्ट्रीय कौशल निर्माण निगम या राज्य कौशल मिशन/ राज्य कौशल निगम द्वारा सहयोग प्राप्त कम्पनी/ सोसायटी/ संगठन द्वारा संचालित अधिमानत: ऐसे पाठ्यक्रम जिनसे किसी सरकारी संगठन अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/ प्रधिकृत संस्थान द्वारा सार्टिफिकेट/ डिप्लोमा/ डिग्री प्राप्त होती हो.
न्यूनतम आयु
ऋण की प्रात्रता के लिए विद्यार्थी की उम्र संबंधी कोई विशेष प्रतिबंध नहीं हैं. तथापि, यदि विद्यार्थी के अवयस्क रहते ऋण दस्तावेज उसके नैसर्गिक अभिभावकों द्वारा निष्पादित किए जाने के मामले में उसके वयस्क होने पर बैंक उससे संपुष्टि पत्र प्राप्त करेगा.
वित्त की प्रमात्रा
- 3 माह तक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए: रु. 20,000/-
- 3 से 6 माह की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए: रु. 50,000/
- 6 माह से 1 वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए: रु.75,000/-
- 1 वर्ष से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए: रु.1,50,000/-
मार्जिन
निरंक
ऋण के लिए विकार योग्य खर्चे
- ट्यूशन / पाठ्यक्रम फीस .
- परीक्षा / पुस्तकालय / प्रयोगशाला फीस
- जमानती राशि
- पुस्तकों, उपकरणों एवं यंत्रों की खरीद
- पाठ्यक्रम की पूर्णता के लिए आवश्यक कोई अन्य व्यावहारिक खर्च.. (हलांकि स्थानीय पाठ्यक्रमों के लिए आवास/ भोजन इत्यादि की पृथक व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती फिर भी मामले में गुण दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है)
ब्याज दर
ऋणी के प्रकार |
ब्याज दर |
पुरूष विद्यार्थी |
एम सी एल आर+2.00% |
महिला अजा,अजजा विद्यार्थी |
एम सी एल आर +1.50% |
प्रोत्साह्न
- आस्थगन अवधि के दौरान बैंक द्वारा 1% ब्याज छूट प्रदान की जाएगी, यदि अध्ययन अवधि के दौरान एवं तत्पश्चात पुनर्भुगतान प्रारंभ होने से पूर्व की आस्थगन अवधि में ब्याज चुकाया जाय.
- पुनर्भुगतान अवकाश काल/ आस्थगन अवधि में साधारण ब्याज देय होगा. प्रथम किस्त की नियत तिथि से मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा.
संवितरण
कॉलेज/छात्रावास / एयरलाईंस आदि के लिए सीधे भुगतान. उपयुक्त मामलों में संतोषजनक सबूत के अधीन उधारकर्ताओं को संवितरण किया जाए. मूल रसीद प्रस्तुत करें.
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आस्थगन अवधि
- ठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात, निम्नानुसार आस्थगन अवधि पूर्ण होने पर पुनर्भुगतान प्रारंभ होगा :
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1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए - पाठ्यक्रम की समाप्ति से 6 माह.
- 1 वर्ष से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए - पाठ्यक्रम की समाप्ति से 12 माह.
पुनर्भुगतान
आस्थगन अवधि के पश्चात निम्नानुसार एक समान मासिक किस्तों में ऋण का पुनर्भुगतान किया जाएगा :
- रु.50,000/- तक के ऋण - 2 वर्ष तक
- रु.50,000/- से रु.1 लाख तक के ऋण - 2 से 5 वर्ष
- रु. 1 लाख से अधिक के ऋण - 3 से 7 वर्ष
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